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पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट केवल यात्रा दस्तावेज है। यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर जानकारी दी गई।

25 जून 20261 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क0 बार पढ़ा गया
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विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मंत्रालय ने यह जानकारी 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर दी। यह बयान इस समय आया है जब कई लोग पासपोर्ट को भारतीयता का सबूत मानते हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। यह एक यात्रा दस्तावेज है और इसका उपयोग नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। इस बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता क्यों हो सकती है।

भारत में नागरिकता के प्रमाण के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों को नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे में पासपोर्ट को केवल यात्रा के लिए मान्य दस्तावेज माना जाता है।

विदेश मंत्रालय के इस बयान ने कई सवाल उठाए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पासपोर्ट को भारतीयता का प्रमाण मानते थे। मंत्रालय ने इस विषय पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह स्पष्ट किया कि पासपोर्ट का उद्देश्य केवल यात्रा करना है।

इस स्थिति का आम लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों के पास केवल पासपोर्ट है, उन्हें अब अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इससे नागरिकता के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की संख्या बढ़ सकती है।

इस बीच, सरकार ने नागरिकता के प्रमाण के लिए अन्य दस्तावेजों की सूची को स्पष्ट करने की योजना बनाई है। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

आगे क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार नागरिकता के प्रमाण के लिए क्या कदम उठाती है। यदि सरकार अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाती है, तो इससे लोगों को सुविधा हो सकती है।

इस घटनाक्रम का महत्व इस बात में है कि यह नागरिकता और पहचान के मुद्दों पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। मंत्रालय का यह बयान यह दर्शाता है कि पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण मानना गलत है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीयता के सबूत के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता क्यों है।

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