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राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास किया

राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को पारित किया। इस बिल के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 होगी। यह निर्णय न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5 अगस्त 20261 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क0 बार पढ़ा गया
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राज्यसभा ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण बिल पास किया है। इस बिल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अब 38 हो जाएगी। यह निर्णय संसद के उच्च सदन में चर्चा के बाद लिया गया है।

इस बिल के पारित होने से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे न्यायालय की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। इससे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाना है।

भारत की न्यायिक प्रणाली में जजों की संख्या बढ़ाने का यह कदम लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 थी, जो कई मामलों के निपटारे के लिए अपर्याप्त मानी जा रही थी। इस संदर्भ में, यह बिल एक आवश्यक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बिल के पारित होने से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। इससे न्यायालयों में काम का बोझ भी हल्का होगा। इस प्रकार, यह कदम न्यायिक प्रणाली में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

इस निर्णय का आम लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने से नागरिकों को न्याय मिलने में आसानी होगी। इससे न्यायालयों में बढ़ती भीड़ को भी कम करने में मदद मिलेगी।

इस बिल के पारित होने के बाद, न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए अन्य कदम उठाए जाने की संभावना है। इससे संबंधित अन्य विधेयकों पर भी चर्चा की जा सकती है। यह निर्णय न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आगे की प्रक्रिया में, इस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम न्यायिक प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

संक्षेप में, राज्यसभा द्वारा पारित यह बिल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 38 तक बढ़ाने का प्रावधान करता है। यह निर्णय न्यायिक प्रणाली में सुधार और नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से न्यायालयों में कार्यभार कम होने की संभावना है।

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