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केजरीवाल के आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया, जस्टिस शर्मा करेंगी सुनवाई

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवेदन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक निर्णय किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव में नहीं लिए जाते हैं। केजरीवाल को आबकारी नीति मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होना होगा।

20 अप्रैल 20261 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता4 बार पढ़ा गया
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केजरीवाल के आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया, जस्टिस शर्मा करेंगी सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक महत्वपूर्ण आवेदन को खारिज कर दिया है। यह निर्णय आबकारी नीति विवाद के संदर्भ में लिया गया है, जिसमें केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। न्यायालय का यह कदम केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश को बदलने की मांग की थी।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायिक निर्णय कभी भी किसी बाहरी दबाव या राजनीतिक प्रभाव में नहीं लिए जाते हैं। जस्टिस शर्मा, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, को मामले की देखरेख जारी रखने की अनुमति दी गई है। अदालत ने यह संकेत दिया है कि यह मामला गंभीरता से लिया जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस निर्णय के बाद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना आवश्यक है। आबकारी नीति मामला, जिसमें केजरीवाल के साथ अन्य आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं, गत कई महीनों से सुर्खियों में है। इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी की शराब नीति से संबंधित विभिन्न आरोप हैं जिनका न्यायालय द्वारा संवेदनशीलता से संज्ञान लिया जा रहा है।

न्यायालय के इस फैसले को कानूनी विशेषज्ञों द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारतीय न्यायपालिका किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं है और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में इस मामले की कड़ाई से सुनवाई की जाएगी।

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