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पवन खेड़ा को गुवाहाटी अदालत से बड़ी राहत, गैर-जमानती वारंट खारिज

गुवाहाटी की अदालत ने पवन खेड़ा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा वारंट जारी करना उचित नहीं होगा और यह कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

19 अप्रैल 20263 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता4 बार पढ़ा गया
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पवन खेड़ा को गुवाहाटी अदालत से बड़ी राहत, गैर-जमानती वारंट खारिज

असम के गुवाहाटी जिला अदालत ने राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के विरुद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह निर्णय खेड़ा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत साबित हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वारंट जारी करने की परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसा कदम उचित नहीं होगा।

इस मामले में पवन खेड़ा पर कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया कि मौजूदा सबूतों और परिस्थितियों में तुरंत गैर-जमानती वारंट जारी करना समीचीन नहीं है। न्यायाधीश ने कानूनी मानदंडों का हवाला देते हुए कहा कि वारंट जारी करने के लिए पर्याप्त कारण और ठोस साक्ष्य होने चाहिए।

यह निर्णय आने से पहले खेड़ा की कानूनी टीम ने अदालत में तर्क दिया था कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खेड़ा पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं और किसी भी जांच में उपस्थित होंगे। अदालत ने इन तर्कों को गंभीरता से लिया और पाया कि तुरंत गिरफ्तारी के लिए कानूनी आधार नहीं है।

यह मामला राजनीतिक महत्व का भी है क्योंकि खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं। अदालत का यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के समान प्रयोग का एक उदाहरण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले की आगे की सुनवाई होगी और अदालत सभी पक्षों से विस्तृत साक्ष्य मांगेगी।

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