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चुनाव आयोग का सख्त आदेश: ईवीएम को नुकसान पहुंचाने वाले को अपराधी माना जाएगा

विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। ईवीएम मशीनों पर स्याही, गोंद या किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ लगाने को अब गंभीर अपराध माना जाएगा।

22 अप्रैल 20262 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता0 बार पढ़ा गया
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चुनाव आयोग का सख्त आदेश: ईवीएम को नुकसान पहुंचाने वाले को अपराधी माना जाएगा

विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने सभी पीठासीन अधिकारियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप एक गंभीर अपराध माना जाएगा।

चुनाव आयोग के विशेष निर्देशानुसार, ईवीएम उपकरणों पर स्याही, गोंद, इत्र या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ लगाने की कार्रवाई को अब कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह कदम मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली या तकनीकी विकृति को रोकने के लिए उठाया गया है। पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों की पूरी निगरानी करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें।

चुनाव आयोग का मानना है कि ईवीएम की पवित्रता और कार्यक्षमता बनाए रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी चुनाव कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को सर्वोच्च सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ईवीएम में हेरफेर न कर सके।

इस महत्वपूर्ण निर्देश का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखना है। चुनाव आयोग चाहता है कि प्रत्येक मतदाता यह विश्वास रखे कि उसका वोट पूरी पारदर्शिता के साथ गिना जाएगा। ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। यह व्यापक प्रयास भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रति चुनाव आयोग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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